Income Tax Refund : Income Tax रिटर्न दाखिल करने वाले टैक्सपेयर्स यदि संबंधित फाइनेंशियल ईयर में अतिरिक्त टैक्स का भुगतान करते हैं तो वे इनकम टैक्स रिफंड के लिए पात्र हो जाते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है। इसके बाद अगर कोई आईटीआर फाइल करता है तो उसे जुर्माना देना पड़ेगा।
हालांकि यह संभव है कि आयकर रिटर्न दाखिल करने के बाद टैक्सपेयर रिफंड प्राप्त करने में विफल हो सकता है या इसमें देरी हो सकती है। भले ही आयकर विभाग अब कुछ दिनों के भीतर रिफंड जारी कर दे रहा है, लेकिन कुछ कारणों से आयकर रिफंड की प्रक्रिया में देरी हो सकती है।
- ITR वेरिफाइड नहीं है:
कई मामलों में टैक्सपेयर्स आखिरी तारीख से पहले अपना रिटर्न दाखिल करते हैं लेकिन वेरिफिकेशन करने में विफल रहते हैं। आईटीआर को वेरिफाई करना महत्वपूर्ण है। ऐसा न करने पर आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है। एक बार जब आप रिटर्न वेरिफाई कर लेंगे तभी रिफंड की प्रक्रिया की जा सकेगी। आईटीआर दाखिल करने के कुछ ही मिनटों में आईटीआर का वेरिफिकेशन ऑनलाइन या आधार से जुड़े ओटीपी के माध्यम से किया जा सकता है। आईटीआर दाखिल करते ही इसे ई-वेरिफाई करने की सलाह दी जाती है। - ITR प्रोसेस नहीं करने पर भी रिफंड रुक सकता है:
यदि आयकर विभाग द्वारा आईटीआर प्रोसेस नहीं किया गया है तो आपके रिफंड में देरी हो सकती है। आप ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करके आईटीआर प्रोसेसिंग की स्थिति की जांच कर सकते हैं। आप बिना लॉग इन किए भी आईटीआर ई-फाइलिंग वेबसाइट पर रिफंड इश्यू स्टेटस चेक कर सकते हैं। रिफंड री-इश्यू का विकल्प चुनकर आप अपना रिफंड पुनः प्राप्त कर सकते हैं। - गलत या इनवैलिड बैंक खाता:
यदि आपने आईटीआर दाखिल करते समय गलत या अमान्य बैंक खाते का नंबर दिया है तो भी आपका रिफंड अटक सकता है। इस मामले में, आप रिफंड री-इश्यू का विकल्प चुन सकते हैं और सही बैंक खाते नंबर को सबमिट करके रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। - अतिरिक्त दस्तावेज़ की आवश्यकता:
कुछ मामलों में यदि आयकर विभाग को आपसे अतिरिक्त दस्तावेज़ की आवश्यकता होती है, तो टैक्स रिफंड में देरी हो सकती है। आपको आयकर विभाग द्वारा निर्धारित समय सीमा में आवश्यक दस्तावेजों को जमा करने के लिए अनुरोध किया जाएगा, जिससे आपको आपके रिफंड को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
इन पांच कारणों के चलते टैक्सपेयर्स को अपने Income Tax Refund को प्राप्त करने में देरी हो सकती है। टैक्सपेयर्स को अपने आईटीआर दाखिल करने से पहले ध्यान देने योग्य सभी विवरणों का सत्यापन करना चाहिए और आईटीआर को समय पर वेरिफाई कर लेना चाहिए ताकि रिफंड प्रक्रिया में कोई देरी न हो।