Rajasthan Urban Improvement (Provision of Parking Space) – राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में मकानों की पार्किंग के नियमों में पुनः संशोधन किया गया है, जिससे 90 वर्गमीटर तक के भूखंडों में पार्किंग की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें तीन बार संशोधन कर दिया गया है, पिछले साल 2020 से लेकर अब तक।

नए नियमों के अनुसार:

  • 90 वर्गमीटर तक के भूखंडों में, कार पार्किंग की आवश्यकता नहीं होगी।
  • 91 से 225 वर्गमीटर तक के भूखंडों में, सिंगल स्टोरी निर्माण पर एक कार की पार्किंग आवश्यक होगी।
  • भूखंड की साइज 112.5 वर्गगज से बड़ी हो और प्रथम या द्वितीय मंजिल भी बनी हो, तो उसके लिए एक कार की पार्किंग आवश्यक होगी।
  • उसके बाद, मंजिलों की बढ़ते संख्या के साथ, कार पार्किंग स्पेस भी बढ़ाए जाएंगे।
  • 225 वर्गमीटर से बड़े भूखंडों के लिए, तय पार्किंग स्थान पर 75% कार और 25% दोपहिया वाहनों की पार्किंग बनाई जाएगी।

यह नियम प्राथमिकता विकास विभाग के तहत आने वाले नगरीय विकास निकायों के लिए लागू होंगे, जैसे कि जेडीए जयपुर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, अजमेर विकास प्राधिकरण, और अन्य 14 यूएआईटी वाले शहरों के लिए।

कोचिंग सेंटरों के लिए भी नियमों में बदलाव:

  • कोचिंग सेंटरों के निर्माण के लिए शहरों में सड़कों की न्यूनतम चौड़ाई को देखते हुए, बड़े शहरों में 60 फीट और छोटे शहरों में 40 फीट चौड़ी सड़क अनिवार्य होगी।
  • कोचिंग संस्थानों के लिए भूखंड की न्यूनतम आयतन 300 वर्गमीटर होगा।

यह संशोधन नगरीय विकास क्षेत्र में सस्ते आवास की तरफ एक प्रयास माना जा सकता है, जिससे विभाग के तहत नये मकानों के निर्माण को सुगमता प्राप्त हो सके।

By manmohan singh

News editor and Journalist